आयकर रिटर्न क्या है ?
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आयकर रिटर्न (ITR ) एक ऐसा फॉर्म होता हैं। जिसमे आपकी आय की सभी जानकारी होती हैं। किसी भी प्रकार का नौकरी पैसा ,व्यापारी(स्व -रोजगार वाला), हिन्दू अविभाजित परिवार कंपनियों एवं फर्म द्वारा आयकर रिटर्न भरा जाता हैं।
एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न भर सकता हैं।
आयकर रिटर्न फॉर्म आय के स्त्रोतों के आधार पर सात प्रकार के होते हैं। ITR 1 ,ITR 2, ITR 3, ITR 4,
ITR 5, ITR 6 ,ITR 7.
ITR 1 के तहत सैलरी और व्यक्ति को आयकर भरा जाता है ,वो व्यक्ति जिनकी आय 50 लाख रुपए तक हैं। वह नागरिक ITR 1 का फॉर्म भरते हैं।
ITR 2 उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक हैं। इसके अलावा पिएफ से व्याज प्राप्त हो रहा हैं तो भी ITR २ भरा जाता हैं।
ITR 3 ऐसे व्यक्तियों एवं हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा भरा जाता हे जिनकी आय व्यवसाय से होती हैं।
ITR 4 के अंतर्गत वह व्यक्ति ITR 4 भरते हे जिनकी इनकम टैक्स की धार 44 AD और 44 AE के तहत आय होती हैं।
ITR 5 फॉर्म एओपी (व्यक्तियों का संघ ) एलएलपी (सीमित दयता भागीदारी ) व्यक्तियों का निकाय ,ट्रस्ट और निवेश फण्ड के लिए हैं।
कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सभी कंपनियों को ITR 6 भरना चाहिए सिवाय उन व्यवसायों को छोड़कर जो धर्मार्थ या धार्मिक कारणों से सम्पतियो से अपनी आय रोक सकते हैं।
ITR 7 धारा 139 (4A ) धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों की आय , धारा 139 (4बी) राजनितिक दल धारा। (139 सी ) वैज्ञानिक अनुसंधान संसथान ,धारा 139 4 डी विश्वविधालय। कॉलेज या अन्य संस्थान।
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