पीएम विश्वकर्मा (जिसको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के रूप में भी जाना जाता है )यह सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा लागु की गयी एक योजना है ,जिसमे १८ तरह के पारंपरिक काम शामिल किये गये है। इस के अंर्तगत कामगारों और शिल्पकारों को लोन के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग ,डिजिटल ट्रेनिंग करने पर इंसेंटिव जैसे लाभ भी प्रदान किये जाते है. योजना के तहत एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद ,आवेदकों को पीएम विश्वकर्मा के तहत विश्वर्कमा कारीगरों के रूप में रजिस्टर किया जाता है।
PM विश्वर्कमा योजना पात्रता –
आवेदक असंगठित छेत्र /अनआर्गेनाइजर सेक्टर में 18 निश्चित पारम्परिक व्यवसायो में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा हो।
रजिस्ट्रेशन की तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए।
आवेदक ने पिछले पांच साल के दौरान स्व-रोज़गार या बिज़नेस डेवलोपमेन्ट के लिए केंद्रीय /राज्य आधरित सम्मान योजनाओ जैसे पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लोन न लिया हो।
किसी भी सरकारी सेवा (केंद्र/राज्य )में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य (पति / पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे )इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
योजना का लाभ परिवार के अधिकतम एक लोगो के लिये ही मिलेगा।
पीएम विश्वर्कमा योजना
के लाभ
इस योजना के तहत आवेदक को एक डिजिटल आई कार्ड ,पीएम डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
पीएम विश्वर्कमा योजना के आवेदक को व्यवसायिक ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जायगी।
5 से 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आवेदक को 500 /- रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि DBT के माध्यम से प्रदान की जायगी। इसके अलावा इच्छुक आवेदक 15 दिन की एडवांस ट्रैनिग के लिये भी आवेदन कर सकते है।
इसके अतिरिक्त 15000 /-रुपए की धनराशि औधोगिक उपकरण खरीदने के लिए भी मिलेंगे।
पीएम विश्वर्कमा योजना सभी योग्य आवेदकों को कोलेटरल -फ्री लोन भी प्रदान किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड,मोबाइल नंबर ,राशन कार्ड,(राशन कार्ड न होने की दशा में परिवार के सभी लोगो का आधार ) बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि।
आवेदन कैसे करे ?
इस योजना का आवेदन आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जा कर करवा सकते है।
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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिये वह व्यक्ति या उसकी फॅमिली में किसी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन या मुद्रा लोन ले रखा हे वह व्यक्ति इस योजना के लिये पात्र नहीं है.
इस योजना के लिए कोई भी सरकारी एवं अर्धसरकारी व्यक्ति पात्र नहीं है।