मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना

 

  विषय – मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास 

मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना  क्या है ? 

मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना के द्वारा युवाओ को रोजगार सर्जित किये जाने हेतु उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने /आकर्षित करने के उद्देशय से प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म ,लघु मध्यम इकाईयो को इस्थापित किये जाने हेतु उक्त योजना को मिशन मोड के रूप में आगामी 10  वर्षो की समयावधि में प्रदेश में 10 लाख नयी इकाईयो को इस्थापित किये जाने हेतु राज सरकार  द्वारा मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास अभियान की शुरआत की जा रही है। 

मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना पात्रता –

आवेदक जनपद का निवासी हो एवं उसकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। 

आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8  होनी चाहिए इंटरमीडिएट या समकक्ष को वरीयता दी जायगी।  

आवेदक को विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओ जैसे विश्वकर्मा श्रम योजना ,एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल कीट योजना ,अनुसूचित जाति एवं जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना ,उत्तरप्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिछित हो 

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कौशल सम्बंधित सर्टिफिकेट कोर्स /डिप्लोमा /डिग्री एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुसूचित जाति  /अनुसूचित जनजाति महिला अभियार्थी को वरीयता दी जायगी।

आवेदक को किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना (जिसमे ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो )का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री युवा उधमी  विकास योजना की प्रमुख बातें  

 

मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना  के तहत आवेदक को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रुपए 5 लाख  जो कम हो का 10 % मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायगा यह अनुदान बैंक इंडेड होगा। 

  • मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना   लागत का  10 % स्वयं अंशदान के रूप में जमा करना होगा। 

  • सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लगत का 15 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति /जनजाति /दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का १० प्रतिशत स्वयं अंशदान के रूप में करना होगा । 

  •  योजना के अंतर्गत राज्य की समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक /ग्रामीण बैंक तथा वित्तीय संस्थाए लोन देने हेतु पात्र होगी।   

  • परियोजना में भूमि का क्रय सम्मिलित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री युवा उधमी  विकास योजना आवश्यक दस्तावेज  

मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे न्यूनतम आठवीं की मार्कशीट /हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड ,पासपोर्ट साइज फोटो ,नोटरीकृत हलफनामा एवं परियोजना रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।  

मुख्यमंत्री युवा उधमी  विकास योजना आवेदन कैसे करे ?

इस योजना का आवेदन आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जा कर करवा सकते है। 

किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी एवं सरकारी योजनाओ की सटीक जानकारी के लिये निचे दिए गये लिंक के माध्यम से आज ही आप हमारे व्हाट्सप चैनल से जुड़े। 

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 मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना हेतु आवेदन 

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मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना हेतु लॉगिन 

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मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास आवेदन की स्तिथि 

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मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना

अधिकारीक  वेबसाइट (OFFICEL WEBSITE)

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे न्यूनतम आठवीं की मार्कशीट /हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड ,पासपोर्ट साइज फोटो ,नोटरीकृत हलफनामा एवं परियोजना रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।  
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिये कौन पात्र  हैं
मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास योजना के द्वारा युवाओ को रोजगार सर्जित किये जाने हेतु उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने /आकर्षित करने के उद्देशय से प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म ,लघु मध्यम इकाईयो को इस्थापित किये जाने हेतु उक्त योजना को मिशन मोड के रूप में आगामी 10  वर्षो की समयावधि में प्रदेश में 10 लाख नयी इकाईयो को इस्थापित किये जाने हेतु राज सरकार  द्वारा मुख्यमंत्री युवा उधमी विकास अभियान की शुरआत की जा रही है। 
आवेदक जनपद का निवासी हो एवं उसकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। 
आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8  होनी चाहिए इंटरमीडिएट या समकक्ष को वरीयता दी जायगी।  
आवेदक को विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओ जैसे विश्वकर्मा श्रम योजना ,एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल कीट योजना ,अनुसूचित जाति एवं जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना ,उत्तरप्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिछित हो 
अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कौशल सम्बंधित सर्टिफिकेट कोर्स /डिप्लोमा /डिग्री एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुसूचित जाति  /अनुसूचित जनजाति महिला अभियार्थी को वरीयता दी जायगी।
आवेदक को किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना (जिसमे ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो )का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। 

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