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राष्ट्रीयपारिवारिक लाभ क्या है | इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार गरीबी रेखा से निचे रहने वाले परिवार के मुखिया (पुरुष या महिला ) की मृत्यु होने के उपरांत पीड़ित परिवार को 30000 /- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। |
राष्ट्रीयपारिवारिक लाभयोजना के फायदे | उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के द्वारा ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 20000/-रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती हैं। इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओ को भी मिलता जिनके पति का स्वर्गवास हाल ही में हुआ हैं। |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभके लिए पात्रता |
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभके लिए आवश्यक दस्तावेज | आवेदनकर्ता का आधार कार्ड (मोबाइल न.लिंक होना जरुरी ),आय प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाणपत्र ,मृतक का आयु प्रमाण पत्र ,आवेदक की बैंक पासबुक ,आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा ,मोबाइल नंबर, राशन कार्ड/फॅमिली आई डी। |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभका पंजीकरण कैसे करे | इस योजना के पंजीकरण के लिये आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की आधिकारिक वेबसाइट से घर बैठे भी पंजीकरण कर सकते हैं। और आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC ) से भी आवेदन कर सकते है।इस योजना का पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया आप निचे दिये लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। |
राष्ट्रीयपारिवारिक लाभ हेतु आवेदन | CLICK HERE |
आवेदन पत्र की स्तिथि | CLICK HERE |
पंजीकृत आवेदक लॉगिन | CLICK HERE |
राष्ट्रीयपारिवारिक लाभअधिकारीक वेबसाइट (OFFICEL WEBSITE) | CLICK HERE |
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