राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु आवेदन कैसे करे ?/ How To Apply National Family Benefit Scheme ?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ
 

                 विषय – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ

राष्ट्रीयपारिवारिक लाभ क्या है 

इस योजना के अंतर्गत  भारत सरकार गरीबी रेखा से निचे रहने वाले परिवार के मुखिया (पुरुष या महिला ) की मृत्यु होने के उपरांत पीड़ित परिवार को 30000 /- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।  

राष्ट्रीयपारिवारिक लाभ

योजना के फायदे 

उत्तर प्रदेश सरकार की इस  योजना के द्वारा ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 20000/-रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती हैं। इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओ को भी मिलता जिनके पति का स्वर्गवास हाल ही में हुआ हैं। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ

के लिए पात्रता 

 

  •  आवेदक उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिये।

  • आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56450 /-रुपए प्रति वर्ष एवं ग्रामीण

  • क्षेत्र में 46080 प्रति वर्ष होना चाहिए।  

  • इस योजना का आवेदन मृतक की आयु के 1 साल के भीतर होना चाहिए।

  • मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ

के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड (मोबाइल न.लिंक होना जरुरी ),आय प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाणपत्र ,मृतक का आयु प्रमाण पत्र ,आवेदक की बैंक पासबुक ,आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा ,मोबाइल नंबर, राशन कार्ड/फॅमिली आई डी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ

का पंजीकरण कैसे करे 

इस योजना  के पंजीकरण के लिये आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की आधिकारिक वेबसाइट से घर बैठे भी पंजीकरण कर सकते हैं। और आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC ) से भी आवेदन कर सकते है।  

इस योजना का पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया आप निचे दिये  लिंक  के माध्यम से देख सकते हैं।

किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी एवं सरकारी योजनाओ की सटीक जानकारी के लिये निचे दिए गये लिंक के माध्यम से आज ही आप हमारे व्हाट्सप चैनल से जुड़े। 

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राष्ट्रीयपारिवारिक लाभ हेतु आवेदन 

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आवेदन पत्र की स्तिथि 

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पंजीकृत आवेदक लॉगिन 

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अधिकारीक  वेबसाइट (OFFICEL WEBSITE)

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