ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, तथा जो गरीबी रेखा के निचे हो ,
या जिनकी वार्षिक आय शहरी छेत्र मैं 56460 रुपए प्रति वर्ष।एवं ग्रामीण छेत्र में 46080 तक हो.
इस योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है।
योजना की किरयानवन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आच्छदित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून में कराया जाता है। सत्यापनउपरांत चिन्हित मृतक एवं अपात्रो को पेंशन सूचि से हटाकर उनके जगह पर नए पेंशनरो का चयन किया जाता है।
आवेदक द्वारा वेबसाइट .https://sspy-up.gov.in/ से आवेदन किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन हेतु जिन कागजो की आवश्यकता होती है। उनका सम्पूर्ण विवरण निचे दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन हेतु आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से ३ वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये l यदि ३ वर्ष से अधिक से पुराना है। तो पहले नया आय प्रमाण पत्र का आवेदन करे। उसके पश्चात ही वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन करे अन्यथा आप का पेंशन फॉर्म निरस्त हो जायगा।
आय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एक पासपोर्ट साइज़ फोटो ,एवं पासबुक। आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। पूरा फॉर्म भरने के पश्चात आप वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात यदि आप यदि आप ग्रामीण निवासी है। तो आप इस फॉर्म को अपने ब्लॉक में जमा करे। और यदि आप शहरी निवासी है तो आप को अपनी तहसील में जमा करे।
आप के फॉर्म जमा करने के पश्चात आप के घर पर सर्वे होगा। और यदि आप पात्र होंगे तो आप को पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जायगी। किन्तु यदि आप अपात्र होंगे तो आप का पेंशन हेतु किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता
वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
1 . पासपोर्ट साइज़ फोटो
2 .आधार कार्ड
3 .आय प्रमाण पत्र
4 .बैँकपासबुक
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