दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना पात्रता

दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन आवेदक द्वारा वेबसाइट .https://sspy-up.gov.in/ से आवेदन किया जाता है।

पेंशन हेतु जिन कागजो की आवश्यकता होती है।

उनका सम्पूर्ण विवरण निचे दिया गया है।

आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से ३ वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये l

यदि ३ वर्ष से अधिक से पुराना है। तो पहले नया आय प्रमाण पत्र का आवेदन करे।

उसके पश्चात ही पेंशन हेतु आवेदन करे अन्यथा आप का पेंशन फॉर्म निरस्त हो जायगा।

एक पासपोर्ट साइज़ फोटो ,एवं पासबुक।

दिव्यांग एवं कुष्ठा प्रमाण पत्र आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।

पूरा फॉर्म भरने के पश्चात आप पेंशन फॉर्म को सबमिट करेंगे।

सबमिट करने के पश्चात यदि आप यदि आप ग्रामीण निवासी है।

तो इस फॉर्म को अपने ब्लॉक में जमा करे।

और यदि आप शहरी निवासी है तो आप को अपनी तहसील में जमा करे।

फॉर्म जमा करने के पश्चात आप के घर पर सर्वे होगा।

और यदि पात्र होंगे तो आप को पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जायगी।

किन्तु यदि अपात्र होंगे तो आप का पेंशन हेतु किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायगा।

दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन

  पात्रता
दिव्यांग पेंशन  कुष्ठा पेंशन
  आयु:न्यूनतम 18, अधिकतम 150न्यूनतम 18, अधिकतम 150
  आयग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
दिव्यांगता/कुष्ठान्यूनतम 40 , अधिकतम 100न्यूनतम 40 , अधिकतम 100
 मासिक अनुदान की धनराशि  Rs 1000RS 3000
  प्रपत्र अपलोड** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
  ** आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति
** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
  ** आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र
  ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति
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